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सीजीएमएससी ने स्पष्ट किया: गुणवत्ता मानकों पर ही होती है दवाओं की खरीद और आपूर्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने स्पष्ट किया है कि दवा खरीद और वितरण की पूरी प्रक्रिया गुणवत्ता मानकों एवं निर्धारित नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाती है।

निगम ने बताया कि फर्म Unicure India Ltd. को Madhya Pradesh Public Health Services Corporation Limited द्वारा 8 मई 2026 को दवा Lactulose Solution IP 10 gm/15 ml -100 ml bottle के तीन बैच गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के बाद ब्लैकलिस्ट किया गया है।

सीजीएमएससी के अनुसार उक्त दवा के एक बैच को पहले ही प्रोडक्ट ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण निगम ने नियमानुसार संबंधित दर अनुबंध को ब्लॉक कर क्रयादेश निरस्त करने की कार्रवाई कर दी थी।

हालांकि फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं की जांच सीजीएमएससी की अनुबंधित NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई गई, जहां गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए जाने के बाद ही उनका वितरण किया गया।

फर्म ने यह भी जानकारी दी है कि ब्लैकलिस्टिंग आदेश के खिलाफ मामला Madhya Pradesh High Court में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई 10 जून 2026 को निर्धारित है। न्यायालय के आदेशों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निगम ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग की सूचना मिलने के बाद संबंधित फर्म को कोई नया दर अनुबंध या नया क्रयादेश जारी नहीं किया गया है। सीजीएमएससी ने पुनः दोहराया कि आम जनता को दवाओं का वितरण केवल गुणवत्ता परीक्षण और निर्धारित मानकों की पुष्टि के बाद ही किया जाता है।

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